Divyang Equipment Subsidy Scheme 2026 – दिव्यांग नागरिकों के लिए आर्थिक सहायता

By Mayur

Updated on:

Divyang Equipment Subsidy Scheme 2026
Assistive Devices Financial Assistance Scheme 2026
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Assistive Devices Financial Assistance Scheme 2026 – दिव्यांग नागरिकों को ₹3000 तक 100% अनुदान

महाराष्ट्र सरकार द्वारा 40% से अधिक दिव्यांगता वाले नागरिकों के लिए जीवन स्तर सुधारने हेतु शुरू की गई महत्वपूर्ण कल्याण योजना।

📅 Posted: April 2026 🌐 divyangkalyan.maharashtra.gov.in 📋 100% Subsidy 📝 No Age Limit

योजना की महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन आरंभ तिथि
Open Live
आवेदन की अंतिम तिथि
Ongoing
अनुदान प्राप्ति
After Verification
💡 Note: इस योजना में आवेदन की प्रक्रिया सतत है। पात्र अभ्यर्थी जल्द से जल्द आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ आवेदन कर सकते हैं।

योजना अवलोकन (Scheme Overview)

₹3,000अधिकतम अनुदान
100%वित्तीय सहायता
₹24,000आय सीमा (वार्षिक)
40%+दिव्यांगता अनिवार्य

Assistive Devices Financial Assistance Scheme 2026 राज्य सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार करना है। इस योजना के अंतर्गत 40% या उससे अधिक दिव्यांगता प्रमाणपत्र रखने वाले पात्र नागरिकों को आवश्यक सहायक उपकरण खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

आवेदन शुल्क (Application Fee)

General / OBC
FREE
SC / ST
FREE
Divyang (PWD)
FREE
⚠️ ध्यान दें: यह एक सरकारी कल्याणकारी योजना है, इसके अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क (FREE) है। किसी भी व्यक्ति को शुल्क न दें।

पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)

मानदंड (Criteria) विवरण (Details)
नागरिकता आवेदक राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
दिव्यांगता का प्रतिशत कम से कम 40% दिव्यांगता प्रमाणपत्र होना आवश्यक है।
आयु सीमा (Age Limit) वयोमर्यादा की कोई सीमा नहीं है (No Age Limit)
वार्षिक आय सीमा पारिवारिक वार्षिक आय ₹24,000 तक होनी चाहिए।
चिकित्सा आवश्यकता डॉक्टर द्वारा उपकरण की आवश्यकता का शिफारस पत्र अनिवार्य है।

सहायक उपकरण सूची और अनुदान (Devices & Grants)

इस योजना के माध्यम से व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, कृत्रिम अंग, बैसाखी, कैलिपर तथा अन्य सहायक उपकरणों की खरीद के लिए 100% अनुदान प्रदान किया जाता है:

उपकरण / योजना (Device/Scheme) अनुदान प्रकार (Grant Type) अधिकतम राशि (Max Amount)
व्हीलचेयर / कृत्रिम अंग आदि (Wheelchair / Prosthetics) 100% सहायता अनुदान ₹3,000 तक
अन्य छोटे उपकरण (Other Minor Devices) 100% सहायता अनुदान ₹1,500 तक

आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

  • दिव्यांग प्रमाणपत्र (न्यूनतम 40%)
  • डॉक्टर का शिफारस पत्र (उपकरण की आवश्यकता हेतु)
  • आय प्रमाणपत्र (वार्षिक ₹24,000 से कम)
  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो एवं बैंक पासबुक की कॉपी

आवेदन कैसे करें? (How to Apply)

01
दस्तावेज़ तैयार करें
आय प्रमाणपत्र, दिव्यांग प्रमाणपत्र और डॉक्टर की सिफारिश पत्र सहित सभी जरूरी कागजात जुटाएं।
02
आवेदन जमा करें
संबंधित दिव्यांग कल्याण विभाग या अधिकृत कार्यालय / पोर्टल पर आवेदन फॉर्म भरें और दस्तावेज़ संलग्न करें।
03
दस्तावेज सत्यापन
अधिकारियों द्वारा आपके आवेदन और पात्रता की जांच की जाएगी।
04
अनुदान प्राप्ति
आवेदन स्वीकृत होने के बाद 100% अनुदान राशि/उपकरण लाभार्थी को प्रदान कर दी जाएगी।
⚠️ Important Notice: आवेदन करते समय सभी दस्तावेज स्पष्ट और सही प्रारूप में जमा करें। डॉक्टर की सिफारिश के बिना आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन अस्वीकृत होने से बचने के लिए जानकारी सटीक भरें।

Important Links

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

क्या इस योजना में वयोमर्यादा है?
नहीं, इस योजना में किसी भी प्रकार की वयोमर्यादा निर्धारित नहीं की गई है। सभी आयु वर्ग के पात्र दिव्यांग नागरिक इसका लाभ उठा सकते हैं।
क्या 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, योजना का लाभ लेने के लिए न्यूनतम 40% दिव्यांगता प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है।
इस योजना के लिए आय सीमा क्या है?
परिवार की वार्षिक आय ₹24,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाणपत्र अनिवार्य है।
अनुदान राशि कैसे प्राप्त होगी?
सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद पात्र लाभार्थी को निर्धारित अनुदान (अधिकतम ₹3,000 तक 100% सब्सिडी) निर्धारित प्रक्रिया से प्रदान किया जाएगा।

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