Assistive Devices Financial Assistance Scheme 2026 – दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 100% अनुदान ₹3000 तक
Assistive Devices Financial Assistance Scheme 2026 राज्य सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार करना है। इस योजना के अंतर्गत 40% या उससे अधिक दिव्यांगता प्रमाणपत्र रखने वाले पात्र नागरिकों को आवश्यक सहायक उपकरण खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सरकार का लक्ष्य है कि दिव्यांग व्यक्ति आत्मनिर्भर बनें और दैनिक जीवन की गतिविधियों को आसानी से पूरा कर सकें।
इस योजना के माध्यम से व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, कृत्रिम अंग, बैसाखी, कैलिपर तथा अन्य सहायक उपकरणों की खरीद के लिए 100% अनुदान प्रदान किया जाता है। यह आर्थिक सहायता विशेष रूप से उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है जिनकी वार्षिक आय ₹24,000 तक है। योजना में वयोमर्यादा की कोई सीमा नहीं है, जिससे सभी आयु वर्ग के पात्र दिव्यांग नागरिक इसका लाभ उठा सकते हैं।
पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
- कम से कम 40% दिव्यांगता प्रमाणपत्र होना आवश्यक है।
- आवेदक राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- वार्षिक पारिवारिक आय ₹24,000 तक होनी चाहिए।
- वयोमर्यादा की कोई सीमा नहीं है।
- डॉक्टर द्वारा उपकरण की आवश्यकता का शिफारस पत्र अनिवार्य है।
आय सीमा
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं दिव्यांग व्यक्तियों को मिलेगा जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ₹24,000 तक है। आय प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए।
लाभ एवं अनुदान राशि
| अनुदान प्रकार | राशि |
|---|---|
| 100% सहायता अनुदान | ₹3,000 तक |
| 100% सहायता अनुदान | ₹1,500 तक |
उपकरण की प्रकृति और आवश्यकता के आधार पर सहायता राशि प्रदान की जाती है। पात्र लाभार्थी को निर्धारित सीमा के भीतर पूर्ण अनुदान दिया जाता है।
कौन-कौन से उपकरण शामिल हैं?
- व्हीलचेयर
- कृत्रिम अंग
- श्रवण यंत्र
- बैसाखी
- कैलिपर
- विशेष सहायक चलने के उपकरण
आवश्यक दस्तावेज
- डॉक्टर का शिफारस पत्र
- आय प्रमाणपत्र
- दिव्यांग प्रमाणपत्र
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
आवेदन प्रक्रिया
- संबंधित विभाग या अधिकृत कार्यालय में आवेदन करें।
- आवेदन पत्र के साथ सभी दस्तावेज संलग्न करें।
- दस्तावेज सत्यापन के बाद पात्रता जांच की जाएगी।
- स्वीकृति के बाद अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।
📢 आधिकारिक शासन निर्णय (GR) PDF डाउनलोड करें
दिव्यांग सहायक साधन एवं उपकरण आर्थिक सहायता योजना का आधिकारिक GR डाउनलोड करने के लिए नीचे क्लिक करें।
👉 Official GR PDF डाउनलोड करेंआधिकारिक वेबसाइट (Official Website)
इस योजना की अधिक जानकारी और नवीनतम अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:
👉 https://divyangkalyan.maharashtra.gov.in/
👉 https://divyangsahayakportal.maharashtra.gov.in/
योजना की मुख्य विशेषताएं (Key Features)
- ✔ 100% सरकारी अनुदान सुविधा
- ✔ अधिकतम ₹3,000 तक आर्थिक सहायता
- ✔ आय सीमा ₹24,000 वार्षिक
- ✔ 40% या उससे अधिक दिव्यांगता आवश्यक
- ✔ वयोमर्यादा नहीं
- ✔ डॉक्टर की सिफारिश अनिवार्य
इस योजना से दिव्यांग व्यक्तियों को क्या लाभ मिलेगा?
इस योजना के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों को आवश्यक सहायक उपकरण उपलब्ध होते हैं, जिससे उनकी दैनिक गतिविधियां आसान बनती हैं। चलने-फिरने, सुनने, देखने या शारीरिक सहायता की आवश्यकता वाले व्यक्तियों को इन उपकरणों से आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलती है। यह योजना सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देती है और दिव्यांग नागरिकों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान करती है।
आवेदन अस्वीकृत होने के सामान्य कारण
- दिव्यांगता प्रतिशत 40% से कम होना।
- आय सीमा ₹24,000 से अधिक होना।
- डॉक्टर का शिफारस पत्र न होना।
- दस्तावेज अधूरे या अस्पष्ट होना।
- गलत जानकारी दर्ज करना।
आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?
आवेदन जमा करने के बाद लाभार्थी संबंधित कार्यालय या आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं। यदि आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनुदान राशि प्रदान की जाती है।
महत्वपूर्ण सावधानियां
आवेदन करते समय सभी दस्तावेज स्पष्ट और सही प्रारूप में जमा करें। आय प्रमाणपत्र और दिव्यांग प्रमाणपत्र मान्य प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए। डॉक्टर की सिफारिश के बिना आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अंतिम तिथि से पहले आवेदन करना सुनिश्चित करें।
अन्य संबंधित सहायता योजनाएं
दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सरकार द्वारा कई अन्य योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जैसे दिव्यांग पेंशन योजना, छात्रवृत्ति योजना, और स्वरोजगार सहायता योजना। अधिक जानकारी के लिए संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट अवश्य देखें।
👨👩👧👦 किसे सबसे अधिक लाभ मिलेगा?
आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांग नागरिक, जिनकी वार्षिक आय ₹24,000 तक है, इस योजना से सबसे अधिक लाभ उठा सकते हैं। यह योजना आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है।
📞 संपर्क एवं सहायता
अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिला दिव्यांग कल्याण कार्यालय से संपर्क करें या आधिकारिक वेबसाइट पर नवीनतम जानकारी देखें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
क्या इस योजना में वयोमर्यादा है?
नहीं, इस योजना में किसी भी प्रकार की वयोमर्यादा निर्धारित नहीं की गई है।
क्या 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, कम से कम 40% दिव्यांगता प्रमाणपत्र अनिवार्य है।
अनुदान राशि कैसे प्राप्त होगी?
सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद पात्र लाभार्थी को निर्धारित अनुदान प्रदान किया जाएगा।
निष्कर्ष
Assistive Devices Financial Assistance Scheme 2026 दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना उन्हें आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनने में सहायता करती है। यदि आप पात्र हैं तो आवश्यक दस्तावेजों के साथ समय पर आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाएं।

Author – Mahaschemes.in
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