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Karma Veer Dadasaheb Gaikwad Sabalikaran & Swabhiman Yojana : 2 एकड़ सिंचित भूमि और 50% सरकारी अनुदान – संपूर्ण विवरण

By Mayur

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Karma Veer Dadasaheb Gaikwad Sabalikaran & Swabhiman Yojana
Karma Veer Dadasaheb Gaikwad Sabalikaran & Swabhiman Yojana – संपूर्ण जानकारी

कर्मवीर गायकवाड स्वाभिमान योजना – BPL परिवारों को जमीन योजना 2026

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण एवं स्वाभिमान योजना महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग (Department of Social Justice & Special Assistance – SJSA) द्वारा लागू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं नव-बौद्ध समुदाय के भूमिहीन और गरीबी रेखा (Below Poverty Line) से नीचे जीवनयापन करने वाले नागरिकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है। यह योजना 100% महाराष्ट्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है और केवल महाराष्ट्र राज्य के स्थायी निवासी ही इसके लिए पात्र हैं।


योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य लक्ष्य अनुसूचित जाति एवं नव-बौद्ध समुदाय के भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। भूमि स्वामित्व के माध्यम से उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना और आर्थिक स्थिरता प्रदान करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है।


लाभ (Benefits)

इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

  • 2 एकड़ सिंचित भूमि या
  • 4 एकड़ असिंचित भूमि
  • कुल लागत का 50% अनुदान (Subsidy)
  • शेष 50% ऋण (Loan) के रूप में
अर्थात् इस योजना में 50% राशि अनुदान के रूप में और 50% ऋण के रूप में दी जाती है।

पात्रता (Eligibility)

  • आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
  • आवेदक महाराष्ट्र राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदक अनुसूचित जाति या नव-बौद्ध समुदाय से संबंधित होना चाहिए।
  • आवेदक भूमिहीन होना चाहिए।
  • आवेदक गरीबी रेखा (Below Poverty Line) श्रेणी से संबंधित होना चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया (Application Process – Offline)

  1. जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय (District Social Welfare Office) जाएं।
  2. आवेदन पत्र का प्रारूप प्राप्त करें।
  3. आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य जानकारी भरें।
  4. पासपोर्ट साइज फोटो लगाएं (हस्ताक्षर सहित)।
  5. आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें (स्व-प्रमाणित)।
  6. सहायक आयुक्त, जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय में आवेदन जमा करें।
  7. आवेदन जमा करने की रसीद प्राप्त करें।

आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)

  • BPL कार्ड
  • आधार कार्ड
  • आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र / 10वीं / 12वीं की मार्कशीट)
  • 2 पासपोर्ट साइज फोटो (हस्ताक्षर सहित)
  • महाराष्ट्र राज्य का निवास प्रमाण पत्र / डोमिसाइल प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र या नव-बौद्ध प्रमाण पत्र (राजस्व विभाग द्वारा जारी)
  • बैंक खाता विवरण (बैंक नाम, शाखा, IFSC, आदि)
  • जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय द्वारा मांगे गए अन्य दस्तावेज

योजना से जीवन में बदलाव कैसे आता है?

भूमिहीन परिवार के लिए अपनी जमीन होना सिर्फ संपत्ति नहीं बल्कि सम्मान की बात होती है। Karma Veer Dadasaheb Gaikwad Sabalikaran & Swabhiman Yojana के माध्यम से जब किसी परिवार को 2 एकड़ सिंचित या 4 एकड़ असिंचित भूमि मिलती है, तो उनका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। खेती के माध्यम से स्थायी आय का स्रोत बनता है और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित होता है।

भूमि आवंटन की प्रक्रिया कैसे होती है?

  1. आवेदन सत्यापन
  2. भूमिहीनता की जांच
  3. BPL स्थिति की पुष्टि
  4. उपलब्ध भूमि की पहचान
  5. अनुदान एवं ऋण स्वीकृति
  6. भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया

वित्तीय संरचना (Financial Structure)

इस योजना में भूमि की कुल लागत का 50% भाग अनुदान (Subsidy) के रूप में और शेष 50% भाग ऋण (Loan) के रूप में दिया जाता है। ऋण की शर्तें विभाग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार लागू होती हैं।

महत्वपूर्ण शर्तें

  • लाभार्थी के नाम पर पूर्व में कोई कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
  • झूठी जानकारी देने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है।
  • भूमि का उपयोग केवल कृषि कार्य के लिए किया जाएगा।
  • सरकारी नियमों के अनुसार भूमि हस्तांतरण पर प्रतिबंध हो सकता है।

संपर्क विवरण

Department of Social Justice & Special Assistance
Government of Maharashtra
आधिकारिक वेबसाइट: https://sjsa.maharashtra.gov.in

शिकायत निवारण (Grievance Redressal)

यदि आवेदन से संबंधित कोई समस्या हो, तो आप जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय में या विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

Frequently Asked Questions (FAQ)

योजना में कितने प्रतिशत अनुदान दिया जाता है?

50% राशि अनुदान (Subsidy) के रूप में दी जाती है।

कितने प्रतिशत राशि ऋण के रूप में दी जाती है?

50% राशि ऋण (Loan) के रूप में दी जाती है।

सिंचित भूमि की स्थिति में कितनी भूमि प्रदान की जाती है?

2 एकड़ सिंचित भूमि प्रदान की जाती है।

असिंचित भूमि की स्थिति में कितनी भूमि प्रदान की जाती है?

4 एकड़ असिंचित भूमि प्रदान की जाती है।

Neo-Buddhists कौन हैं?

वे नागरिक जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया है और जिन्हें नव-बौद्ध या परिवर्तित बौद्ध कहा जाता है।

योजना के लक्षित लाभार्थी कौन हैं?

अनुसूचित जाति एवं नव-बौद्ध समुदाय के भूमिहीन और BPL श्रेणी के नागरिक।

SJSA का पूर्ण रूप क्या है?

Social Justice & Special Assistance Department.

क्या यह राज्य वित्त पोषित योजना है?

हाँ, यह 100% महाराष्ट्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है।

क्या अन्य राज्यों के नागरिक आवेदन कर सकते हैं?

नहीं, केवल महाराष्ट्र के स्थायी निवासी ही आवेदन कर सकते हैं।

आधिकारिक वेबसाइट कहाँ मिलेगी?

https://sjsa.maharashtra.gov.in

आवेदन पत्र का प्रारूप कहाँ मिलेगा?

जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय में उपलब्ध है।

क्या आय संबंधित शर्त है?

हाँ, आवेदक गरीबी रेखा (BPL) श्रेणी से होना चाहिए।

शिकायत कहाँ दर्ज कर सकते हैं?

जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय या विभागीय वेबसाइट पर।


Sources And References (स्रोत एवं संदर्भ)

  • Department of Social Justice & Special Assistance, Government of Maharashtra
  • आधिकारिक वेबसाइट: https://sjsa.maharashtra.gov.in
  • योजना दिशा-निर्देश (Guidelines) – संबंधित विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध

Guidelines (दिशा-निर्देश)

आवेदन करने से पहले सभी पात्रता शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। सभी दस्तावेज सही और पूर्ण रूप से संलग्न करें। अधूरी या गलत जानकारी देने पर आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है।

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